इस विधेयक के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम 1897 (Epidemic Diseases Act, 1897) में संशोधन किया गया है. इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है.
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